एक किलो चरस रखने का आरोप सिद्ध, तीन साल की सजा

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी पंद्रह साल पहले एक किलो चरस रखने का आरोप में गिरफ्तार युवक पर आरोप सिद्ध होने पर उसे तीन साल की सजा ओर पांच हजार का अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना मऊरानीपुर पुलिस ने मऊरानीपुर के नई बस्ती निवासी राजेंद्र उर्फ राजा अहिरवार को 20 अगस्त 2012 को एक किलो नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को तीन साल का कारावास ओर पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।

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