प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर होगी कड़ी कार्रवाई यातायात निदेशालय की एडवाइजरी के बाद झांसी यातायात पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा ने वाहन चालकों से की अपील

रिपोर्ट नवीन यादव

झांसी। उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय ने प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत अथवा मॉडिफाइड साइलेंसर के इस्तेमाल को लेकर वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहनों में कंपनी द्वारा स्वीकृत हॉर्न और साइलेंसर के अलावा किसी भी प्रकार का अनधिकृत बदलाव नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में चालान के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

झांसी यातायात पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि सड़क पर अनावश्यक रूप से तेज आवाज करने वाले हॉर्न न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि राहगीरों और अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकाकर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। वाहन मालिक केवल कंपनी द्वारा स्वीकृत हॉर्न और साइलेंसर का ही इस्तेमाल करें तथा वाहनों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत बदलाव न कराएं।

तेज आवाज से स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा पर असर

यातायात निदेशालय के अनुसार प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर से होने वाला अत्यधिक शोर स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। इससे तनाव, अनिद्रा और मानसिक परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों, बीमार और दिव्यांग लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है।

तेज और असामान्य हॉर्न सड़क पर वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की अपील की गई है।

उल्लंघन पर चालान और कानूनी कार्रवाई

यातायात निदेशालय ने बताया कि प्रेशर हॉर्न और अनधिकृत साइलेंसर के इस्तेमाल पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान, जुर्माना तथा ड्राइविंग लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस इंस्पेक्टर दैवेंद्र शर्मा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण रोकना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वाहन चालक नियमों का पालन करें और अपने साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन।

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