अवैध गांजा रखने के आरोप युवती समेत तीन को सजा
झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत ने अवैध गांजा रखने का आरोप सिद्ध होने पर युवती समेत तीन को तीन तीन साल की सजा दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसंबर 2012 को जीआरपी थाना पुलिस ने प्लेट फॉर्म नंबर 4/5 से मुजफ्फर नगर भौंपा निवासी नईम अहमद, छत्तीसगढ़ के मातवान निवासी कुमारी शिवानी, छत्तीसगढ़ के गानीहारा निवासी राम अवतार देवगन को पांच पांच किलो से अधिक अवैध गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज आरोप सिद्ध होने पर तीनों को तीन तीन साल की सजा पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।










