कुल्हाड़ी से हमला कर भाई की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद, दस हजार का अर्थदंड 

झांसी। पांच साल पूर्व पैसे के लेनदेन में भाई ओर भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर भाई की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया था। उलदन थाना क्षेत्र के बंगरा निवासी श्रीमती ऊषा देवी ने थाना उलदन में 8 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पति सुरेन्द्र घोष शाम करीब छह बजे घर के बाहर खड़ा था। तभी देवर देवेंद्र सिंह घोष उर्फ डिब्बन भैंसों के पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद करने लगा ओर उसके पति पर हाथ में लिए कुल्हाड़ी से कई बार कर दिए। कुल्हाड़ी से सर में चोट लगने पर उसके पति ने शोर मचाना। शोर शराब सुनकर वह ओर उसका भतीजा प्रिंस बचाने पहुंचे तो आरोपी देवर ने प्रिंस पर भी हमला कर दिया ओर मौके से कुल्हाड़ी लेकर भाग गया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जहां उपचार के दौरान सुरेंद्र घोष की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इधर मामले की सुनवाई करते हुए आज न्यायालय आरोपी पर हत्या ओर हत्या के प्रयास का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा ओर दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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