दलित की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से इंकार
झांसी। तीन माह पूर्व मऊरानीपुर में बाइक सवार दलित युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सात मार्च को मऊरानीपुर थाने में पवन श्रीवास ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई सतीश शादी के कार्ड बांट कर पुरानी मऊ जा रहा था। तभी रास्ते में पीछे से काशीराम कॉलोनी निवासी महफूज पठान ने उसे तमंचे से गोली मार दी। जिससे सतीश गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंचे परिजन ओर पुलिस ने सतीश को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी का अपराध जघन्य मानते हुए उसे जमानत देने से मना कर उसका जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।










