31 जुलाई के रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण आदेश से सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत अब सुविधा अनुसार एचआरएमएस या मैनुअल प्रणाली से प्राप्त कर सकेंगे पास और पीटीओ, पास जारी करने वाले स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश
नई दिल्ली, 31 जुलाई। रेलवे बोर्ड ने सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड के 31 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार अब पात्र कर्मचारी एवं पेंशनभोगी अपनी सुविधा के अनुसार एचआरएमएस (HRMS) अथवा मैनुअल प्रणाली के माध्यम से पास एवं पीटीओ प्राप्त कर सकेंगे।
रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित रेलवे इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि पास जारी करने वाले स्थानों पर हेल्प डेस्क अथवा सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पास एवं पीटीओ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बोर्ड के अनुसार यह व्यवस्था फिलहाल छह माह की अवधि के लिए लागू रहेगी। छह माह की अवधि पूरी होने के बाद इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो पेंशनभोगी पहले से ही एचआरएमएस के माध्यम से पास प्राप्त कर रहे हैं, उन पर यह छूट लागू नहीं होगी।
रेलवे बोर्ड के इस महत्वपूर्ण निर्णय से सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों एवं कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई व्यवस्था से पात्र लाभार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार पास एवं पीटीओ प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा तथा हेल्प डेस्क एवं सुविधा केंद्र स्थापित होने से प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।










