पिटबुल के हमले के बाद झांसी नगर निगम सख्त, मालिक को दे दिए ये निर्देश !
उत्तर प्रदेश के झांसी नगर निगम ने एक पिटबुल कुत्ते को यहां अवैध रूप से घर में रखने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी है और इसे तुरंत नगर निगम सीमा से बाहर हटाने के साथ शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है.
हाल में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में सीपरी बाजार क्षेत्र की एक महिला पर पिटबुल कुत्ते के हमले का दावा किया गया था. घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की टीम शुक्रवार शाम कुत्ते के मालिक और महिला दोनों के घर पहुंची.
पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से की अपील
पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे प्रतिबंधित और खतरनाक नस्लों के कुत्ते न पालें, क्योंकि ये मालिक और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं. इसलिए अधिकारी की तरफ से कुत्ते के मालिक को नगर निगम सीमा क्षेत्र से कुत्ते को हटाने का सख्त निर्देश दिया गया है.
गौरतलब है कि मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने पालतू कुत्तों के काटने से रेबीज और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्यों को पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और मास्टिफ सहित 23 प्रजातियों की बिक्री और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि पहले से पाले गए इन नस्लों के कुत्तों की नसबंदी कराई जाए ताकि उनका आगे प्रजनन न हो.










