रामराजा सोलर एनर्जी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम पहुंची महिला, सेवा में कमी और आर्थिक क्षति का लगाया आरोप 3 किलोवाट सोलर प्लांट अधूरा छोड़ने, अतिरिक्त राशि मांगने और वादा पूरा न करने की शिकायत

 

रिपोर्ट एपी घोष
झांसी। सिविल लाइंस स्थित ग्वाल टोली निवासी अंजू यादव ने रामराजा सोलर एनर्जी पैनल कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, झांसी में शिकायत दर्ज कराते हुए कंपनी पर सेवा में कमी, अनुचित व्यापारिक व्यवहार तथा आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 में अंजू यादव ने कंपनी से फाइनेंस पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया था। स्थापना के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने छत का निरीक्षण कर बताया कि स्थान कम होने के कारण पूरा प्लांट स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बाद कर्मचारियों ने चार सोलर पैनल लगाकर शेष दो पैनल घर पर छोड़ दिए और भरोसा दिया कि भविष्य में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बाकी पैनल एवं स्ट्रक्चर नि:शुल्क स्थापित कर दिए जाएंगे।

बार-बार अनुरोध के बावजूद नहीं किया वादा पूरा

शिकायत में कहा गया है कि कई बार संपर्क करने के बावजूद कंपनी ने शेष दो पैनल स्थापित नहीं किए। बाद में कंपनी की ओर से शेष कार्य पूरा करने के लिए ₹15,000 अतिरिक्त जमा करने की मांग की गई, जबकि पहले नि:शुल्क स्थापना का आश्वासन दिया गया था।

मजबूरी में दूसरे संस्थान से कराया कार्य

अंजू यादव का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के चलते उन्हें मजबूरी में दूसरी संस्था से अपने निजी खर्च पर शेष दो पैनल एवं संबंधित कार्य कराना पड़ा, जिस पर ₹12,000 का अतिरिक्त खर्च आया। उनका कहना है कि यदि कंपनी समय पर अपना वादा निभाती तो उन्हें यह आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता।

क्षतिपूर्ति और कार्रवाई की मांग

उपभोक्ता आयोग में दायर शिकायत में कंपनी को सेवा में कमी का दोषी घोषित करने, निजी खर्च से हुए ₹12,000 की प्रतिपूर्ति, मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न के लिए उचित क्षतिपूर्ति, वाद व्यय दिलाने तथा भविष्य में अन्य उपभोक्ताओं के साथ इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ फाइनेंस दस्तावेज, स्थापना संबंधी अभिलेख, खर्च के बिल, सोलर पैनलों के फोटो तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी संलग्न किए गए हैं।

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