प्रेमिका का अपरहण कर हत्या करके लाश जलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से किया इंकार

झांसी। पांच माह पूर्व प्रेमिका की हत्या कर लाश जलाकर नीले बक्से में रखकर ठिकाने लगाने जा रहे आरोपी को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसे न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना करता निरस्त कर दिया है। अभियुक्त को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकुमार रायकवार ने 18 जनवरी 2026 को थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 25 जुलाई 2022 को उसकी पत्नी प्रीति उसे व बच्चों को छोड़ कर रामसिंह परिहार के साथ रहने सीपरी बाजार ब्रम्हनगर कॉलोनी चली गई थी, उसके बाद वापस आई सात जनवरी को वह लोग महाकाल मंदिर दर्शन करने गए जहां उसकी पत्नी प्रीति अपने पुत्र को कमरे में छोड़ कर रामसिंह के साथ चली गई थी और फिर उसी के साथ रहने लगी। उसका आरोप था कि प्रीति ओर रामसिंह का काफी समय से अवैध संबंध चल रहे थे। पैसे के लेनदेन को लेकर आपस में कुछ विवाद हो गया था। उसने एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि उसे आशंका ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रामसिंह ने ही पैसे के लेनदेन के विवाद के चलते प्रीति की हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो देर रात रामसिंह आपे गाड़ी में नीले बक्से को ले जाते हुए मिला। जब पुलिस ने नीले बक्से की तलाशी ली तो उसके अंदर महिला के शरीर के जले हुए अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने महिला के शरीर के जले हुए अवशेष कब्जे में लेकर रामसिंह से गहराई से पूछताछ की तो रामसिंह ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने एक सप्ताह पूर्व ही प्रीति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी और उसके शरीर को अपने पुत्र के सहयोग से एक एक अवशेष जला कर नीले बॉक्स में रख रहा था। चुकी जले हुए अवशेष की राख न उड़े इसलिए नीले में बक्से में पानी में डालकर अवशेष को ठिकाने लगाने आपे से ले जा रहा था। पुलिस ने अभियुक्त रामसिंह ओर उसके पुत्र को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी रामसिंह को जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

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