मनरेगा भुगतान की प्रविष्टि समय पर करने के निर्देश, लापरवाही पर होगी जवाबदेही

 

रिपोर्ट: नवीन यादव

टीकमगढ़। जनपद पंचायत जतारा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक मद के देयकों की प्रविष्टि समय पर मनरेगा सॉफ्टवेयर में दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को पत्र जारी कर निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के निर्देशों के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों को निर्धारित तिथि तक मनरेगा सॉफ्टवेयर में देयकों की प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही मास्टर रोल एवं सामग्री संबंधी देयकों का प्रमाण-पत्र भी दो दिवस के भीतर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा समय सीमा के भीतर मजदूरी अथवा सामग्री के देयकों की प्रविष्टि नहीं की जाती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक की होगी।

यह आदेश जनपद पंचायत जतारा द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पालन के लिए जारी किया गया है।

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